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16/08/2011

एमएल बने कुलभूषण

एमएल बने कुलभूषण


एमएस हुए ए.के.वोहरा


नई दिल्ली : आखिर करीब डेढ़ महीने कि जद्दो-जहद के बाद प.रे. के महाप्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे म.रे. के महाप्रबंधक श्री कुलभूषण को मेम्बर इलेक्ट्रिकल (एमएल), रेलवे बोर्ड बना दिया गया. इसी के साथ द.पू.म.रे. के महाप्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे पू.त.रे. के महाप्रबंधक श्री ए.के.वोहरा को मेम्बर स्टाफ (एमएस) बनाया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार बड़े ही अनपेक्षित रूप से शुक्रवार, 12 अगस्त की शाम करीब 8 बजे प्रधानमंत्री ने इन दोनों बोर्ड मेम्बर्स कि नियुक्ति सम्बन्धी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए थे. परन्तु काफी देर हो जाने और डीओपीटी भी बंद हो जाने से कल यह आदेश जारी नहीं हो पाए थे, मगर इनके आज शाम तक जारी हो जाने कि पूरी उम्मीद है.

ज्ञातव्य है कि गृह मंत्रालय द्वारा श्री वोहरा को एमएल बनाए जाने सम्बन्धी की गई टिप्पणी के बाद पीएमओ से यह फाइल सोमवार, 8 अगस्त को वापस आ गई थी..जिससे पूरी रेलवे में काफी मायूसी सी छा गई थी, और सब यह कहने लगे थे कि अब भारतीय रेल का ईश्वर ही मालिक है. जहाँ विगत में मेम्बर इंजीनियरिंग (एमई) कि नियुक्ति के लिए एकदम से उतावले हो गए रेलवे बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहकर गुहार लगाई थी कि एमई कि नियुक्ति न होने से पूरी रेलवे ठप्प हो जाएगी, वहीँ पिछले डेढ़ महीने से बोर्ड मेम्बरों के तीन-तीन महत्वपूर्ण पद खाली पड़े होने के बावजूद रेलवे बोर्ड को इसकी कोई चिंता नहीं थी. यही नहीं अब भी मेम्बर ट्रैफिक (एमटी) कि नियुक्ति का फैसला नहीं हो पाया है. यह अत्यंत शर्म कि बात है, क्योंकि जहाँ अन्य केंद्रीय मंत्रालयों में महीनों पहले सबको यह पाता होता है कि कौन आगे क्या बनेगा, वहीँ रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) मदारियों का अड्डा बनकर रह गया है. जहाँ सिर्फ वही होता है जो 'जमूरा' चाहता है, क्योंकि 'मदारी' का उस पर कोई जोर नहीं है.

इसके अलावा जोनल महाप्रबंधकों के 8 पद महीनो से खाली पड़े हैं जिनके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है, जबकि जीएम के न रहने से जोनो की तमाम प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है. यही नहीं, इस राजनीतिक जोड़तोड़ और सौदेबाजी ने कई कार्यक्षम रेल अधिकारियों का न सिर्फ कैरियर चौपट करके रख दिया है, बल्कि पूरी भारतीय रेल के भविष्य को भी अंधकारमय बना दिया है. उम्मीद ही की जा सकती है कि अब एमटी और कुल 11 जोनल महाप्रबंधकों की भी नियुक्ति जल्दी ही हो जाएगी. तथापि एमटी की पोस्ट पर जो गलत और गैर-क़ानूनी परंपरा 'विषधर' डाल गए हैं, फ़िलहाल वही जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं.

Curtsy: Save Indian Railway

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PME Due Date

Master Circular No. 25



Copy of Railway Board’s letter No. 69/H/3/11 dated 06.12.1974



Subject: Implementation of the Recommendations of the Visual Sub-Committee.



6. Periodical re-examination of serving Railway Employees:



6.l. In order to ensure the continued ability of Railway employees in Classes A l, A 2, A 3, B l and B 2 to discharge their duties with safety, they will be required to appear for re-examination at the following stated intervals throughout their service as indicated below:



6.1.1. Classes A l, A 2 and A 3 —At the termination of every period of three years, calculated from the date of appointment until they attain the age of 45 years, and thereafter annually until the conclusion of their service.



Note: (l) The staff in categories A l, A 2 and A 3 should be sent for special medical examination in the interest of safety under the following circumstances unless they have been under the treatment of a Railway Medical Officer.



(a) Having undergone any treatment or operation for eye trouble irrespective of the duration of sickness.



(b) Absence from duty for a period in excess of 90 days.



(2) If any employee in medical category A has been periodically medically examined at any time within one year prior to his attaining the age of 45, his next medical examination should be held one year from the due date of the last medical examination and subsequent medical examination annually thereafter.



If, however, such an employee has been medically examined, at any time earlier, than one year prior to his attaining the age of 45, his next medical examination should be held on the date he attains the age of 45 and subsequent medical examination annually thereafter.




Ammendment: It was ammended in 1993 as below



Age Group PME Due



Age 00-45 every 4yrs



Age 45-55 every 2yrs



Age 55-60 every year
Details:-
As per Rly Bd's Guideline of Medical Exam issued vide LNo. 88/H/5/12 dated 24-01-1993

a) PME would be done at the termination of every period of 4 years from date of appointment / Initial medical Exam till the date of attainment of age of 45 years, every 2 years upto 55 years & there after annual till retirement.
b) Employees who has been periodically examined at any time within 2years prior to his attaining the age of 45years would be examined after 2years from the date of last PME & subsequent PME for every 2years upto 55years age.Of

NRMU 4 you
SMLokhande





6.1.2. Classes B-1 and B-2—On attaining the age of 45 years, and thereafter at the termination of every period of five years.